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जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के आसपास निर्माण से पहले एनओसी अनिवार्य।

20 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति निर्माण पर होगी कार्रवाई।

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डोईवाला (राजेंद्र वर्मा):
जॉलीग्रांट (देहरादून) हवाई अड्डे के आसपास हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सतर्कता बढ़ा दी है। एएआई ने स्पष्ट किया है कि हवाई अड्डे की 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक या अन्य निर्माण से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।
एएआई के अनुसार बिना अनुमति किए गए निर्माण विमान संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। विमान अधिनियम, 1934 के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, बिल्डर या एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एयरपोर्ट निदेशक भूपेश सी.एच. नेगी ने आम नागरिकों और निर्माण एजेंसियों से अपील की है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले ऊंचाई प्रतिबंधों और सुरक्षा मानकों की जानकारी लें तथा नगर निगम, एमडीडीए एवं अन्य संबंधित निकायों के समन्वय से एएआई की अनिवार्य एनओसी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और अवरोधमुक्त वायु क्षेत्र बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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