पीड़िता बहु की तहरीर पर चार वर्ष बाद ससुर खिलाफ डोईवाला कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा।
पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पीड़ित महिला के प्रार्थना पत्र पर 4 वर्ष के बाद डोईवाला कोतवाली में हुआ मुक़दमा दर्ज ।

डोईवाला (राजेंद्र वर्मा):
डोईवाला निवासी पीड़िता बहु की तहरीर पर ससुर खिलाफ चार वर्ष बाद डोईवाला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़ित महिला चार वर्ष से ससुर खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस कोतवाली के चक्कर काट रही थी। ससुर खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर अब पीड़ित महिला ने राहत की सास ली है। लेकिन अभी महिला को इंसाफ मिलना बाकी है।
डोईवाला निवासी पीड़ित महिला मेघा रानी ने बताया कि वर्ष 2019 में मेरे पूर्व पति नीतू पांचाल की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मेरे पति की दुर्घटना के क्लेम में मुझे 10 लाख रुपए मिले थे। जिसमें से मेरे ससुर प्रेमचंद पांचाल निवासी चांदमारी डोईवाला ने 5,50,000 रुपए प्लॉट दिलाने के नाम पर मुझसे लिए थे । मेरे ससुर और के द्वारा ना तो अब तक कोई प्लॉट ख़रीद कर दिया है और ना ही मेरे पैसे वापस किए है मेरे ससुर द्वारा उक्त पैसे गबन कर लिए थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में अपने ससुर प्रेमचंद पांचाल निवासी चांदमारी डोइवाला के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने लिए एक प्रार्थना पत्र डोईवाला कोतवाली में दिया गया था। लेकिन उच्चअधिकारियों को ग़लत आखया भेजे जाने के कारण मुक़दमा दर्ज नहीं हो रहा था। मेरी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण मुझे बहुत मानसिक पीड़ा पहुंची। जिसके बाद पांच माह पहले मुझे चांदमारी निवासी समाजसेवी लायर गुरजीत सिंह मिले मैने अपनी पीड़ा उन्हें बताई। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे सही रास्ता दिखाया। जिसके बाद 25 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक से उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से मिली और साक्ष्य के रूप में 5,50,000 के ग़बन के संबंध में प्रार्थना पत्र और ओडिया कॉल रिकॉर्डिंग दी। ओडिया कॉल रिकॉर्डिंग सुनने पर पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोइवाला को निर्देशित किया। जिसके बाद मेरे प्रार्थना पत्र पर 4 वर्ष बीतने के बाद डोईवाला कोतवाली पुलिस ने मेरे ससुर प्रेमचंद पांचाल निवासी चांदमारी डोईवाला के खिलाफ बीएनएस की धारा 406 तहत मुकदमा दर्ज किया है।



