20 लोगों ने कराया विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य।

डोईवाला अभय वर्मा (राजेंद्र वर्मा):
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। समान समान नागरिकता के नगर पालिका परिषद सभागार में देहरादून से आए जन सेवा केंद्र के माध्यम से लगभग 20 लोगों का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। पालिकाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी नागरिकों को अपने-अपने धर्म के अनुसार जीने की आजादी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है, कहां कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम भी एक ही समान हो गए हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कहा कि 26 नवंबर 2010 के बाद इसकी का विवाह हुआ है वह उनको विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस मौके पर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी, सभासद अरुण सोलंकी, सभासद प्रदीप नेगी जेटली, मनमोहन नौटियाल, गीता खत्री, कुलदीप खत्री आदि मौजूद रहे। verma do