साकिर हुसैन एडवोकेट की ठोस पैरवी से चैक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला अभियुक्त को किया दोष मुक्त।
डोईवाला 17 जुलाई (राजेंद्र वर्मा):
138 एन आई एक्ट चैक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला विशाल वशिष्ठ ने अभियुक्त सलीम उर्फ वसीम को दोष मुक्त किया है। अभियुक्त सलीम उर्फ वसीम के अधिवक्ता साकिर हुसैन ने बताया कि सलीम उर्फ वसीम ने परिवादी को वर्ष 2018 में किसी दो व्यक्ति की सुलह समझौते में एक चैक गारंटी के तौर पर दिया था। जहां सलीम उर्फ वसीम के द्वारा उस समझौते के आधार पर कुछ धनराशि परिवादी के कर्मचारी के खाते में डलवाई थी और शेष धनराशि भी एक माह के अंदर डलवा दी थी परिवादी ने अभियुक्त का चैक वापस न कर के उक्त चैक को न्यायालय में वाद दायर कर दिया था और अभियुक्त के चैक का दुरुपयोग किया। और न्यायालय में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए उक्त वाद में परिवादी की जिरह में अभियुक्त के साथ कोई लेन देन नहीं होने की बात निकलकर आई है और परिवादी के द्वारा किस तरह अभियुक्त को धनराशि दी गई थी उसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं लगाया गया था जिस कारण बृहस्पतिवार को न्यायालय ने अभियुक्त सलीम उर्फ वसीम को दोषमुक्त किया गया है।
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